उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून 10 साल की सजा का प्रावधान

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‘लव जिहाद’ पर रोक

उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर रोक लगेगी।

जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून

उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए। जिसके तहत अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है। जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है। जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा।

इस अलावा कैबिनेट ने इस बात पर भी मुहर लगाई कि नैनीताल हाईकोर्ट कोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। इस बात की पिछले काफी समय से मांग चल रही थी। इसके अलावा धामी कैबिनेट में और भी कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई है।

इन पर भी लगी मुहर

  • अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
  • जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और यूजीवीएनएल के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
  • राज्य में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी।
  • नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा।
  • अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति।
  • उत्तराखंड दुकान और स्थापना विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
  • कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
  • फहऊ की राशि को 15 करोड़ से बढ़ाकर असीमित किया गया।
  • एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को 4200 ग्रेड पेय के साथ स्वीकृत किया गया।
  • केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी

इनके अलावा श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन किया गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इसके तहत 1323 परिवारों का पुनर्वास होना है।

सुदेश चंद्र शर्मा

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