ज्ञानवापी सर्वे में किस जगह शिवलिंग मिला उसे तुरंत सील करें कोर्ट ने दिया आदेश

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ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है आज सर्वे के बाद हिंदू परिषद ने शिवलिंग मिलने का दावा किया और कोर्ट से इसके संरक्षण की मांग की कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि उस स्थान को तत्काल सील कर दें। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज तीसरे दिन पूरा हो गया। सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि बाबा मिल गए कहा गया है कि सर्वे में काला पत्थर मिला तो शिवलिंग है जितना सोचा था उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं।

सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के संरक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिस पर वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसे तत्काल सील कर दें। किसी भी व्यक्ति को वहां जाने ना दें कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी है कोर्ट ने शिवलिंग की जगह को सील करने के आदेश के साथ ही अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा जिलाधिकारी पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संगठित और सुरक्षित रखने की रखने की जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू दावा नकारा जनजाति सर्वे पूरा होते ही हिंदू पक्ष ने वहां शिवलिंग मिलने का दावा किया हिंदू पचका सोहनलाल आर्य ने कहा कि जितना सोचा था उससे अधिक साक्ष्य मिले हैं हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को पूरी तरह नकारा है।

मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहा है इस दावे और उसके खिलाफ प्रतिवादी के बीच कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए शिवलिंग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रशासन ने प्रशासन ने ऐसे दावे से पल्ला झाड़ते हुए अपील की कि वह सिर्फ अधिकारिक बयान पर ध्यान दें प्रशासन की ओर से कहा गया कि यदि किसी प्रकार ने अपनी इच्छा से कोई बात बताई है तो वह निजी विचार है वजू पर लगी पाबंदी सर्वे होने के बाद थोड़ी देर बाद ही शिवलिंग का मामला कोर्ट पहुंच गया उसने अपने हिंदू पथ के दावे के बाद अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। वहां मौजूद पर पाबंदी लगाई गई है।

कल होगी सुनवाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब सिर्फ 20 लोग ही नमाज के लिए जा सकते हैं कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे 3 दिन और 10 घंटे चला वह कमिश्नर अजय कुमार दाखिल करेंगे इसके बाद अदालत तय करेगी ज्ञानवापी सच क्या है।

सुदेश चंद्र शर्मा

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