मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि कोई भी असहाय निराश्रित परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य से वंचित नहीं रहना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत राज्य में आमजन को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराने वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा अब ओर बढ़ाया गया है। पहले जहां इसका लाभ उठाने के लिए पॉलिसी के एक्टिव होने की अनिवार्यता थी। वहीं अब आपात स्थिति में पॉलिसी एक्टिव नहीं होने पर योजना का लाभ देने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया है।
मरीज जिनकी चिरंजीवी पॉलिसी एक्टिव न होने पर भी उनका नि:शुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को जिला कलक्टर निर्देशित कर सकेंगें। नई प्रक्रिया लागू होने से जरूरतमंद लोगों को पॉलिसी के अभाव में योजना के अंतर्गत न तो उपचार से महरूम होना पड़ेगा और ना ही इलाज के पैसे चुकाने पड़ेंगे। जिन्होंने योजना में पंजीकरण तो करवा लिया, लेकिन 3 माह पूर्ण नहीं होने की वजह से पॉलिसी एक्टिव नहीं हुई है। तो जरूरतमंद मरीजों को योजना के अंतर्गत नि:शुल्क उपचार प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की एसएसओ आईडी संबंद्ध अस्पतालों तथा जिला अस्पताल के संबंध में यह आवेदन अस्पताल के अधीक्षक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी की एसएसओ आईडी पर भेजा जाएगा। प्राप्त आवेदनों को कलक्टर या सक्षम अधिकारी आॅनलाईन माध्यम से पोर्टल पर स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकेंगे।